आजम खान की विधायकी रद्द, रामपुर सीट से थे MLA, हेट स्पीच में 3 साल की हुई है सजा, विधानसभा अध्यक्ष ने की कार्रवाई

 

रामपुर के एमपी /एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा होने के बाद आजम खान के विधायक की सदस्यता रद्द कर दी गई है। आजम के लिए यह सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। शिकायतकर्ता आकाश दास सक्सेना की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने यह फैसला लिया।

आकाश सक्सेना ने विधानसभा अध्यक्ष के अलावा केन्द्रीय चुनाव आयोग को भी सदस्यता रद्द करने की शिकायत भेजी थी। स्पीकर ने सदस्यता रद्द होने के बाद पद को रिक्त होने की भी सूचना चुनाव आयोग को भेज दी है।

मामला 2019 का है। तब देश में लोकसभा हो रहे थे। सपा नेता आजम खान उस वक्त एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए रामपुर के मिलक विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। सभा स्थल पर काफी भीड़ थी। बड़ी संख्या में लोग आजम खान को सुनने के लिए पहुंचे थे। उस चुनावी सभा में कथित रूप से आजम खान ने आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। जिस पर विपक्षी दलों ने भी हंगामा किया था।

इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत दी थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मिलक कोतवाली में आजम खान के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया था। पुलिस की जांच पड़ताल के बाद यह मामला रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पहुंच गया था।

आजम के पास आगे हैं ये विकल्प
सजा का ऐलान होने के बाद कानूनी तौर पर सपा नेता आजम खान के सामने ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने अधिवक्ता असगर खान बताते हैं कि रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने जो सजा सुनाई है, उसमें उसी अदालत को जमानत देने का अधिकार भी है। अगर सजा 3 साल से अधिक होती, तो जमानत ऊपरी अदालत से मिलती।

अधिवक्ता प्रमोद तिवारी का कहना है कि अब वे (आजम खान) इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। वहां उन्हें 30 दिन के अंदर याचिका लगानी होगी। अगर वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिलती, तो हाईकोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प भी खुला है।

डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ट्वीट करके कहा कि स्पीकर सतीश महाना के फैसला का स्वागत है। आजम खान की विधायकी रद्द होने के फैसले का स्वागत है। उन्होंने कहा कि रिक्त विधानसभा में जब भी उपचुनाव होंगे, वहां भाजपा का कमल खिलेगा।

27 महीने तक जेल में रहे थे आजम
कई अलग-अलग मामलों में सपा विधायक आजम खान 27 महीने तक जेल में रह चुके हैं। उन्हें 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद 20 मई की सुबह वह सीतापुर जिला जेल से रिहा हुए थे। उनकी रिहाई के दौरान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, अदीब आजम और शिवपाल यादव भी मौजूद थे।

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