UP में लागू होगा मॉडल फायर एंड इमरजेंसी एक्ट, सीएम योगी ने हर नगरीय निकाय में सिविल डिफेंस की इकाई गठित करने का दिया निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अग्निशमन विभाग, नागरिक सुरक्षा विभाग और कारागार विभाग की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यूपी में जल्द मॉडल एंड इमरजेंसी एक्ट लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आग लगने की घटना में अग्निशमन विभाग की उपयोगिता का हम सभी ने अनुभव किया है। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों का सेवा भाव प्रेरणा देने है। भविष्य की जरूरत को देखते हुए अग्निशमन विभाग को आपदा प्रबंधन एवं आपात सेवा के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता है।
बहुमंजिली इमारतों में अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए: सीएम योगी
सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के मॉडल बिल ऑन मेंटेनेंस ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, 2019 की तर्ज पर राज्य के मॉडल फायर एंड इमरजेंसी बिल तैयार किया जाए। बहुमंजिली इमारतों में प्रत्येक दशा में अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की नीति के अनुरूप भवन स्वामी द्वारा हर छह माह के अंतराल पर सेल्फ सर्टिफिकेशनरी व्यवस्था, भवनों के प्रकार के अनुसार फायर सेफ्टी ऑफिसर का प्रावधान और वार्षिक थर्ड पार्टी ऑडिट की व्यवस्था को लागू किया जाए। फायर फाइटर्स की सुरक्षा व उच्चस्तरीय अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता के लिए एक विशेष निधि-कोष की स्थापना के निर्देश दिए।
सीएम ने कहा कि समाज में शांति, सौहार्द और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में नागरिक सुरक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिलहाल में प्रदेश के 27 जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाइयां गठित हैं। सिविल डिफेंस के महत्व और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे सभी 75 जिलों तक विस्तार दिया जाना आवश्यक है। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को आधार मानकर नागरिक सुरक्षा इकाइयों का पुनर्गठन किया जाए। इस प्रकार प्रदेश में साढ़े सात सौ से अधिक नागरिक सुरक्षा इकाइयां क्रियाशील हो सकेंगी। गृह विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही जल्द से जल्द पूरी की जाए। नई इकाइयों के सुचारु रुप से चलाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से जरूरी वित्तीय मदद दी जाएगी।