ऑस्ट्रेलिया, एक कपल ने नया घर खरीदा था। वो घर की पेमेंट कर रहे थे और गलत बैंक डिटेल डालने की वजह से पैसे किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। जिस व्यक्ति के अकाउंट में ये पैसे गए, उसका नाम है अब्देल घडिया। 24 साल का अब्देल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहता है और पेशे से एक रैपर है। उसने पुलिस को बताया कि जब वह सुबह सो कर उठा, तो अकाउंट में करोड़ों रुपए देखे। जिसके बाद अलग-अलग जगहों से करीब 5 करोड़ का गोल्ड खरीदा। 90 हजार रुपए की शॉपिंग की। बचे हुए पैसे ATM से निकाल लिए, महंगे कपड़े, मेकअप जैसे सामान खरीद लिए।
जब इस बात का खुलासा हुआ, तब वो जेल गया। 2 नवंबर को अब्देल को सिडनी कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे बैंक फ्रॉड से जुड़े मामले में दोषी ठहराया गया। दिसंबर में उसकी सजा का ऐलान होगा।
पहले हिस्से में बात करते हैं …अगर हमारे अकाउंट में कोई गलती से पैसे ट्रांसफर कर दे, तब क्या करें या क्या होगा।
सवाल- अगर हमारे अकाउंट में गलती से किसी अनजान के पैसे आ जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए?
एडवोकेट अविनाश गोयल- आपको 2 जगह इस बात की जानकारी देनी चाहिए-
- सबसे पहले बैंक को इस बात की जानकारी दें। अपने और जिसके बैंक अकाउंट से पैसे गलती से ट्रांसफर हुए हैं, दोनों के बारे में डिटेल में बताएं।
- बैंक के बाद पुलिस को भी इस बात की जानकारी दें।
याद रखें कि जो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, हो सकता है वो किसी का गैरकानूनी फंड हो या फिर देश विरोधी एक्टिविटी के लिए भेजे जाने वाले पैसे हों। ऐसी सिचुएशन में आप पर भी शक का कांटा घूम सकता है। इसलिए पुलिस को इस बात की जानकारी देना जरूरी है।
सवाल- अगर अकाउंट में गलती से आए पैसे को मैंने खर्च कर दिया तब क्या होगा?
एडवोकेट ललित वलेचा- आपके ऊपर वह व्यक्ति केस कर सकता है, जिसके पैसे आपने खर्च कर दिए हैं। वो आपके खिलाफ सिविल प्रोसिजर कोर्ट में सेक्शन 34 और 36 के तहत रिकवरी का केस भी फाइल कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में बैंक और कोर्ट भी उसकी मदद करते हैं।
सवाल- क्रिएटिव में जो IPC की धारा 406 का जिक्र है वो क्यों और कब लगती है?
जवाब- अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी या किसी भी प्रकार के पैसे पर थोड़े समय के लिए अधिकार मिलने पर उसका गलत इस्तेमाल करे, उस प्रॉपर्टी या पैसे को खर्च करे या किसी फर्जी तरीके से अपने नाम करवा ले। तब उस पर IPC की धारा 406 के तहत एक्शन लिया जाता है।
अब खबर के दूसरे हिस्से पर फोकस करते हैं… जब हम दूसरे के अकाउंट में गलती से पैसे ट्रांसफर कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं और क्या होगा।
सवाल- अगर मैंने आर्थिक रूप से कमजोर किसी व्यक्ति के अकाउंट में गलती से पैसे डाल दिए और उसने खर्च कर दिए। इसके लिए उसे सजा भी मिल जाए, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो पैसे न लौटा पाए, तो क्या हमें रिकवरी नहीं मिलेगी?
एडवोकेट ललित वलेचा- बिल्कुल मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको केस लड़ना होगा। जब कोर्ट उस व्यक्ति को IPC के सेक्शन 406 के तहत सजा सुना देगी। उसके बाद आपको सिविल प्रोसिजर कोर्ट में रिकवरी सूट फाइल करना पड़ेगा। फिर कोर्ट आरोपी की हर तरह की प्रॉपर्टी देखेगा, उसे अटैच करेगी और फिर उस प्रॉपर्टी के जरिए आपके पैसों की रिकवरी आपको मिलेगी।
आगे बढ़ने से पहले ऐसी सिचुएशन के लिए RBI (आरबीआई) के दिशा-निर्देश भी पढ़ लीजिए-
- अगर गलती से पैसे किसी दूसरे के अकाउंट में जमा हो जाते हैं, तो आपके बैंक को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा।
- बैंक को गलत अकाउंट से पैसे को सही अकाउंट में लौटाने की व्यवस्था करनी होगी।
सवाल- अगर गलत अकाउंट पर पैसे ट्रांसफर हो जाए, तो जिसने पैसे भेजे हैं वो क्या कर सकता है?
एडवोकेट अविनाश गोयल- अपने पैसे वापस लाने के लिए…
- कस्टमर केयर के नंबर पर कॉल कर सकता है।
- वह आपकी डिटेल मांगकर बैंक जाने की सलाह दे सकता है।
- ऐसे में तुरंत बैंक जाएं और मैनेजर को इस बात की सूचना दें।
- गलत ट्रांजेक्शन की डिटेल और स्क्रीनशॉट के साथ लिखित आवेदन दें।
- जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं उसका फोन नंबर बैंक से मिल जाएगा।
- उस व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो पैसे लौटा दें।
ये भी जान लें
गलत अकाउंट पर पैसे ट्रांसफर होने पर आपको बैंक की तरफ से मदद मिल सकती है-
आपका और दूसरे व्यक्ति का बैंक एक ही है तब ये दो बातें होगी
- बैंक रिसीवर को पैसे लौटाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है।
- अगर रिसीवर मान जाए तो 7 दिन के अंदर आपके पैसे आ जाएंगे।
अगर आपका और दूसरे व्यक्ति का बैंक अलग-अलग है तब भी दो बातें होगी
- आपको रिसीवर के बैंक मैनेजर से जाकर मिलना होगा।
- बैंक मैनेजर रिसीवर से आपके पैसे दिलाने में मदद कर सकता है।
ध्यान देने वाली बात- जिस बैंक अकाउंट में आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं, सिर्फ वही बैंक इस मसले को सुलझा सकता है।
सवाल- अगर मैंने इनवैलिड अकाउंट नंबर पर पैसा ट्रांसफर कर दिया है, तो क्या होगा?
जवाब- इनवैलिड अकाउंट यानी वो अकाउंट, जो बैंक में है ही नहीं या पहले था और अब किसी कारण से बंद हो चुका है। अगर ऐसे अकाउंट में आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया। तब आपका पैसा आपके अकाउंट में अपने आप वापस आ जाएगा।
सवाल- क्या बैंक रिसीवर की अनुमति के बिना आपके पैसे लौटा सकता है?
जवाब- जिस व्यक्ति के अकाउंट में गलती से पैसे गए हैं उसकी अनुमति के बिना बैंक आपको पैसे नहीं लौटा सकता है। बैंक द्वारा उस व्यक्ति को सूचना देनी ही होगी।
चलते-चलते
गलत लेन-देन से बचने के लिए इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- पैसे लेते और देते वक्त अकाउंट नंबर और IFSC को दो से तीन बार चेक करें।
- ऑनलाइन लेन-देन करने से पहले एक छोटी रकम जैसे एक से 10 रुपए तक का ट्रांजैक्शन करें।
- जिस बैंक में पैसे डाल रहे हैं उसकी पूरी जानकारी रखें, ताकि गलती होने पर कॉन्टैक्ट जल्दी हो सके।
- बैंकिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जब तक पैसा सही अकाउंट में न पहुंच जाए तब तक सारे रिकॉर्ड अपने पास रखें।
एक रुपए से दस रुपए तक ही ट्रांसफर करने का फंडा अपनाएं
पैसे ट्रांसफर करने के लिए बहुत से लोग इस तरीके का इस्तेमाल करते होंगे। इस तरह का जिक्र किसी बैंकिंग की किताब में नहीं है, लेकिन इसे अपनाने से मोटी रकम खोने का डर नहीं होगा। जिस भी मोड से पैसे डालना चाहते हों उस पर जिसे भी पैसे देने हैं उसका अकाउंट नंबर और दूसरी डिटेल डाल दो।
डिटेल सेव करने के बाद पहले एक रुपए से 10 रुपए ही ट्रांसफर करें। सामने वाले के पास जैसे ही पैसा पहुंचेगा, उसे मिलने का मैसेज और आपके मोबाइल पर उस रकम के कटने का मैसेज आएगा। सामने वाले को कॉल कर पूछ लें कि उसे एक रुपया मिला की नहीं। जैसे ही यह बात कंफर्म हो जाए, तो दोबारा जितने पैसे डालना चाहते हैं डाल दें।