फतेहपुर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सदर विधायक विक्रम सिंह समेत चार को पुलिस कर्मी के साथ मारपीट के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल नौ महीने की सजा के साथ एक-एक हज़ार रुपये अर्थदंड का फैसला सुनाया है। उधर सभी आरोपियों ने एमपी एमएलए कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। जिसमें सभी को विद्वान न्यायाधीश ने जमानत दे दी।
सहायक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद ने बताया कि 30 अप्रैल 2014 में हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बड़ागांव में मतदान कार्य चल रहा था। तभी पूर्व विधायक अपने तीन समर्थकों कमलेश किशोर तिवारी, अमित तिवारी व शंकर दयाल उर्फ बच्चा तिवारी के साथ पोलिंग बूथ पहुंचे। बूथ पर सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मी के साथ मारपीट और गाली गलौज कर बदसलूकी की। मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र पासवान की अदालत ने पूर्व विधायक सहित चारो को दोषी करार देते हुए जिसे दो साल नौ माह कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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