चोरी का जूता ढूंढने में लगी पुलिस, चलती ट्रेन से गायब हुआ 1000 रुपए का जूता, आपके साथ ऐसा हो तो करें जीरो FIR

 

बिहार के सीतामढ़ी के राहुल कुमार झा का रिजर्वेशन जयनगर क्लोन स्पेशल ट्रेन के बी-4 में था। वो अंबाला स्टेशन से यात्रा कर रहे थे। चलती ट्रेन से उनका जूता चोरी हो गया। फिर क्या राहुल ने इसकी शिकायत रेल मदद ऐप पर की रेल थाना मुजफ्फरपुर का रेफरेंस देते हुए मुरादाबाद में मामला दर्ज कराया गया। राहुल के अनुसार, यह मामला मुरादाबाद का है, इसलिए मुजफ्फरपुर रेलवे थाने ने प्राथमिकी दर्ज कर के इसे मुरादाबाद रेलवे थाने को भेज दिया। चलती ट्रेन से चोरी हुए जूतों को ढूंढने के लिए दो राज्यों (UP और बिहार) की पुलिस जुटी है।

पीड़ित राहुुल कुमार ने रेलवे पुलिस को जो आवेदन लिखा उसे ब्रीफ में पढ़ लें
महाशय, मैंने 28 अक्टूबर को अंबाला से मुजफ्फरपुर आने के लिए स्पेशल ट्रेन पकड़ी। UP के मुरादाबाद में ट्रेन पहुंची और मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि बर्थ के नीचे रखा जूता गायब है।

जूते की डिटेल
campus maxico (running shoes size-9 uk/india color blue) का था। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। इस संबंध में मेरे द्वारा रेल मदद पर कंप्लेन की गई। जिसका रिफ्रेंस नंबर 2022-10290-1991 है।

यहां बताते चलें कि campus maxico running shoes की कीमत 500 से 1300 रुपए के बीच है।

हालांकि, चोरी हुए जूते और चोरों को पकड़ने में पुलिस लगी हुई है। साथ ही संबंधित रेल थाना मुरादाबाद को जीरो FIR दर्ज कर भेज दी गई है।

सवाल- चलती ट्रेन में आपका यानी पैसेंजर का सामान चोरी हो जाए तो क्या करें?
जवाब- 
चलती ट्रेन में सामान चोरी हो जाए, तो पैसेंजर ट्रेन के टीटी, कंडक्टर, कोच अटेनडेंट, गार्ड RPF या GRP एस्कॉर्ट को इस बात की जानकारी दें। वो आपके चोरी हुए या गुम हुए सामान की शिकायत करने में मदद करेंगे।

सवाल- ट्रेन में पैसेंजर का सामान चोरी होने वाले मामले पर कौन एक्शन ले सकता है, RPF या GRP?
जवाब- 
GRP, जी हां। GRP पुलिस के पास ही इंडियन पैनल कोड के मामलों पर एक्शन लेने की पावर है। आप चलती ट्रेन में RPF या टीटी से FIR फॉर्म लेकर शिकायत जरूर दर्ज करा सकते हैं, लेकिन RPF भी आपका केस GRP पुलिस को ही हैंडओवर करेगी।

RPF के पास रेलवे की प्रॉपर्टी चोरी होने पर एक्शन लेने की पावर है। जैसे- ट्रेन के पर्दे, तकिए या कम्बल।

सवाल- ट्रेन में सामान चोरी हो जाए, तो FIR के लिए पैसेंजर को अपनी यात्रा ब्रेक कर किसी स्टेशन पर उतरना जरूरी है?
जवाब- 
नहीं। ऐसा करना जरूरी नहीं है। आप चलती ट्रेन में भी FIR दर्ज करा सकते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन ज्यादा खराब हो और पैसेंजर की गवाही की जरूरत हो, तब आपको किसी स्टेशन पर उतरकर GRP थाने में गवाही देनी पड़ सकती है।

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