नाबालिग से कुकर्म के दोषी को 20 साल की कैद, दस हजार रुपये अर्थदंड

 

 

हरियाणा के भिवानी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने नाबालिग बच्चे से कुकर्म के अभियुक्त को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 506 में तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

 

लोहारू पुलिस थाना में 2021 में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसमें नाबालिग बच्चे के पिता ने पुलिस को बताया था कि आरोपी ने उसके बेटे को बहला-फुसलाकर कमरे में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया और किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में लोहारू पुलिस ने केस दर्ज किया था।

 

लोहारू पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए पीड़ित बच्चे के मजिस्ट्रेट बयान दर्ज कराए। पुलिस ने आरोपी गांव बिसलवास निवासी सुरेश को गिरफ्तारी कर उसे न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान इसे संगीन अपराध माना और सजा सुनाते हुए कोई रहम नहीं किया।

अदालत ने दोषी सुरेश को 20 साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। वहीं जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने बताया कि सभी थाना प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए।

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