हिरण शिकार मामला: सलमान को सजा के खिलाफ शुरू हुई बहस, 3-4 अगस्त को फिर सुनवाई

जोधपुर बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को हुई 5 साल की सजा के खिलाफ मंगलवार को जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर जिला चंद्र कुमार सोनगरा की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सलमान के वकील महेश बोड़ा ने सजा सुनाए जाने के खिलाफ अपील पर बहस करते हुए कहा कि हाईकोर्ट से सलमान को बरी किए जाने के आदेश के आधारों को क्यों ध्यान में नहीं रखा गया ? साथ ही पूरे मामले को मनगढ़ंत और सलमान को षड़यंत्रपूर्वक फंसाया जाना बताया. समय अभाव के चलते मामले में सलमान की ओर से शुरू की गई बहस पूरी नहीं हो पाई. अब इस मामले में आगामी 3 और 4 अगस्त को फिर सुनवाई होगी.फिल्म अभिनेता सलमान खान को इसी साल अप्रैल में कांकाणी हिरण शिकार मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी देव कुमार खत्री द्वारा 5 साल की सजा सुनाई गई थी. मंगलवार को सुनवाई के दौरान सलमान के वकील ने पूर्व में घोड़ा कृषि फॉर्म और भवाद हिरण शिकार मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 1 साल और 5 साल की सजा दिए जाने और हाई कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले को नजीर के रूप में पेश किया. 18 साल बाद सलमान को राहत

उन्होंने दलील देते हुए यह सवाल उठाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हाईकोर्ट में सलमान की अपील पर सलमान को बरी किए जाने के आदेश के आधारों को क्यों ध्यान में नहीं रखा गया ? साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि गवाह हरीश दुलानी घटना के समय जिप्सी नहीं चला रहा था. जो महत्वपूर्ण गवाह था उसे जिप्सी में लगे रक्त और हिरण के बारे में पता क्यों नहीं चला? साथ ही उसे मृत हिरण की गंध क्यों नहीं आई? इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला मनगढ़ंत है और सलमान को षड्यंत्रपूर्वक फंसाया गया है.

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