फतेहपुर। कांग्रेस जिला महासचिव एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र सिंह चौहान को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत देते हुए एससी एसएसटी एक्ट में मुकदमे को समाप्त करने का निर्णय दिया है। मुकदमा समाप्त होने पर कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह चौहान ने इसे सत्य की जीत बताते हुए हाईकोर्ट का आभार जताया।
15 मार्च 2018 में वादी राज किशोर चमार द्वारा कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह चौहान के विरुद्ध 307, 34 व 506 एवं एससी/एसएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया। मुकदमें के ट्रायल के दौरान वादी की मौत होने के बाद उनके पुत्र को न्यायालय द्वारा पैरवी की अनुमति दी गयी थी। न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी के आदेश के बाद कांग्रेस नेता हाईकोर्ट के शरण में पहुँचे। जहां वादी एवं गवाह को सुनने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने फतेहपुर जनपद में दर्ज मुकदमे को समाप्त कर उसकी पत्रावली दाखिल दफ्तर करने का निर्णय सुनाया। हाईकोर्ट से मुकदमा समाप्त किये जाने के निर्णय मिलते ही कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह चौहान ने खुशी जताते हुए इसे सत्य और न्याय की जीत बताया।