अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज FIR के अनुसार, आसाराम बापू ने 2001 से 2006 के बीच उस महिला से कथित तौर पर कई बार बलात्कार किया. महिला का कहना है कि आरोपी ने इस घटना को शहर के बाहर बने अपने आश्रम में अंजाम दिया है
नई दिल्ली: गुजरात की अदालत ने आसाराम बापू को रेप के मामले में दोषी करार दिया है. कोर्ट आसाराम की सजा का ऐलान मंगलवार को करेगा. आसाराम बापू के खिलाफ वर्ष 2013 में एक महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया था.सत्र अदालत के न्यायाधीश डीके सोनी ने सजा को लेकर अपना आदेश मंगलवार (31 जनवरी) के लिए सुरक्षित रख लिया. वहीं, अदालत ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज FIR के अनुसार, आसाराम बापू ने 2001 से 2006 के बीच उस महिला से कथित तौर पर कई बार बलात्कार किया. महिला का कहना है कि आसाराम ने इस घटना को शहर के बाहर बने अपने आश्रम में अंजाम दिया है.विशेष लोक अभियोजक आरसी कोडेकर ने सोमवार को कहा कि अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया है और आसाराम को धारा 376 2(सी) (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक अपराध) और भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रावधानों के तहत अवैध हिरासत के लिए दोषी ठहराया है. आसाराम इन दिनों राजस्थान के जोधपुर की जेल में रेप के एक मामले में सजा काट रहे हैं