सहारनपुर कोर्ट ने एक युवक को नाबालिग से कुकर्म करने का दोषी ठहराया है। पोक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायाधीश कल्पना पांडे ने यह फैसला सुनवाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया, थाना देहात कोतवाली के एक व्यक्ति ने 4 जुलाई 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था, गांव माजरी का रहने वाला उसका रिश्तेदार सुबह 10 बजे उसके घर आया। दोपहर करीब 10 बजे वह वादी के तीन साल के बेटे को गोद में लेकर खिलाने के बहाने खेत पर ले गया था।
बेहोशी में घर छोड़कर हुआ फरार
अभियुक्त थोड़ी देर बात घर बच्चे के साथ आया। बच्चे को सो गया है, बोला और बच्चे को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गया था। बच्चे की बेहोशी का कारण जानने की कोशिश की तो पता चला कि बच्चे के साथ कुकर्म किया गया है। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 की कोर्ट में हुई। पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अभियुक्त को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।