फिरोजाबाद जिला न्यायालय ने लैंगिक अपराध के दोषी को 14 वर्ष की सजा सुनाई है। अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने किशोरी के अपहरण एवं लैंगिक अपराध के दोषी राजू गुप्ता को 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 33 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
थाना उत्तर क्षेत्र निवासी पीड़िता 12 सितंबर 2016 को भाई के साथ दुकान से सामान लेने के लिए गई थी। इसी दौरान झलकारी नगर सब्जी मंडी के पीछे रहने वाला राजू गुप्ता पीड़िता को साथ ले गया था। इस संबंध में पीड़िता की मां की ओर से अभियोग दर्ज कराया गया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर उसके बयान न्यायालय में दर्ज कराये 271
सेशन में सुनवाई के लिए अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह केन्यायालय में पहुंचा था। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने दोषी को सख्त सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग न्यायालय के समक्ष रखी।