इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम की याचिका को खारिज कर दिया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था. हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला के विधायक के तौर पर चुनाव को रद्द करने के आदेश दिए थे
समाजवादी पार्टी नेता अब्दुल्लाह आजम के जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट समाजवादी पार्टी नेता अब्दुल्लाह आजम के तरफ से दाखिल पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अपने आदेश में बदलाव करने का कोई नया आधार नहीं है.
दअरसल, सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम की याचिका को खारिज कर दिया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था. हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला के विधायक के तौर पर चुनाव को रद्द करने के आदेश दिए थे. उन्होंने स्वार सीट से चुनाव लड़ा था. हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था, जिसके चलते उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था. कोर्ट ने पाया था कि 2017 में चुनाव लड़ने के दौरान सपा नेता के बेटे की उम्र 25 साल के कम थी