अब सिर्फ हॉलमार्क सोना बेच पाएगा सुनार, आधार कार्ड की तरह ज्वेलरी का होगा 6 अंकों का कोड

 

 

दिसंबर 2022 की बात है। रोहन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक सुनार से बिना हॉलमार्क वाला 2 तोले सोने की ज्वेलरी खरीदता है। कुछ दिनों बाद ही ये ज्वेलरी खराब होने लगती है। जब वह उसे वापस करने के लिए सुनार के पास गया, तो अब उसे उसी ज्वेलरी की आधी कीमत मिली। लेकिन, 1 अप्रैल 2023 के बाद ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि सुनार अब बिना हॉलमार्क टैग के सोना नहीं बेच सकेंगे।

सवाल 1: हॉलमार्क सोना क्या है और ये कौन तय करता है?
जवाब: आप सुनार से जो सोना खरीद रहे हैं, वह शुद्ध है या नहीं है। इसकी जांच भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS करती है। यह संस्था सोना, चांदी और दूसरी कीमती धातुओं से बनी ज्वेलरी या कलाकृतियों की जांच करती है। अगर धातु शुद्ध है तो इसे एक टैग दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही हॉलमार्क कहा जाता है। अब भारत सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि बिना हॉलमार्क लगाए सुनार सोने की बनी कोई चीज नहीं बेच पाएंगे।

सवाल 2: सोने पर हॉलमार्क लगाने से आम लोगों को क्या फायदा होगा?

सवाल 3: आखिर हॉलमार्क वाले सोने की जरूरत क्यों पड़ी?
जवाब: भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पहले नंबर पर चीन है। ऐसे में लोग असली समझकर नकली या कम शुद्ध सोना न खरीद लें। इसके लिए सोने की हॉलमार्किंग की जा रही है।

हॉलमार्क वाले सोने की पहचान करना काफी आसान होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे आधार कार्ड पर 12 अंकों का कोड होता है, उसी तरह से सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। इसे हॉलमार्क यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID कहते हैं।

ये नंबर अल्फान्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह से हो सकता है- AZ4524। इस नंबर के जरिए सोना को ट्रेस करके ये पता करना संभव होगा कि कोई सोना कितने कैरेट का है। अब ग्राहक ज्वेलरी खरीदने से पहले हॉलमार्क की जांच जरूर कर लें। देशभर में सोने पर ट्रेड मार्क देने के लिए 940 सेंटर बनाए गए हैं।

सवाल 4: हॉलमार्क वाले सोने को किन 5 तरीके से परखना आसान होगा?
जवाब: सोना कठोर धातु होता है, ऐसे में ज्वेलरी बनाने के लिए उसे लचीला बनाना जरूरी है। इसके लिए सोने में दूसरी धातुओं को मिलाया जाता है। जिस ज्वेलरी में जितना सोना होता है, वह उतना ही ज्यादा महंगा होता है। हॉलमार्क कोड जारी होने के बाद कोई ज्वेलरी कितनी असली है या नकली, इस बात की इन 5 तरह से पहचान होंगी…

1. BIS मार्क: हर ज्वैलरी पर भारतीय मानक ब्यूरो का ट्रेडमार्क यानी लोगो होगा।

2. कैरेट में प्योरिटी: हर ज्वैलरी की कैरेट या फाइनेंस में प्योरिटी होगी।

3. मान लीजिए सोने पर 22K916 लिखा है: इसका मतलब ये हुआ कि यह 22 कैरेट सोना है और यह 91.6% शुद्ध है।

4. सोने पर 18K750 लिखा है: इसका मतलब ये हुआ कि यह 18 कैरेट सोना है और यह 75% शुद्ध है।

5. सोने पर 14K585 लिखा है: इसका मतलब ये हुआ कि यह 14 कैरेट सोना है और यह 58.5% शुद्ध है।

सवाल 5: हॉलमार्क सोने का HUID नंबर डेटा प्राइवेसी के लिहाज से कितना सेफ है?
जवाब: जून 2021 में भारत सरकार ने नकली सोने की बिक्री और आभूषणों की चोरी को रोकने के लिए हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दी थी। सरकार का कहना है कि इसके सही से लागू होने के बाद सोना बेचने वाले छोटे-बड़े सभी तरह के सुनार ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएंगे। इन्होंने कितने सोने की खरीद-बिक्री की है। हर चीज की जानकारी सरकार के पास होगी। HUID नंबर डेटा प्राइवेसी के लिहाज से भी बेहद सुरक्षित है।

‘BIS केअर ऐप’ के जरिए ग्राहक सोने की शुद्धता की खुद से जांच कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यूजर्स को गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद ऐप के ‘वेरीफाई HUID’ सेक्शन में जाकर यूजर्स इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सवाल 6: 4 अंकों वाले पुराने हॉलमार्किंग नंबर को क्यों खत्म किया गया?
जवाब: 16 जून 2021 तक सोने की हॉलमार्किंग करना जरूरी नहीं था। ये सोना खरीदने और बेचने वालों की इच्छा पर निर्भर करता था। तब HUID नंबर 4 अंकों का होता था। इसके बाद 1 जुलाई 2021 से हॉलमार्क नंबर 6 अंकों का कर दिया गया। अब सरकार ने 4 डिजिट और 6 डिजिट हॉलमार्किंग को लेकर कंफ्यूजन दूर करने के लिए यह अहम फैसला लिया है।

नए नियम के तहत एक अप्रैल से सिर्फ छह डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे। साथ ही चार डिजिट वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह बंद हो जाएगी। इस नए नियम के लागू करने से पहले सोना व्यापारियों को चार अंकों वाले सामान का स्टॉक खाली करने के लिए एक साल नौ महीने का समय दिया गया था। अब वह समय सीमा खत्म हो गई है।

सवाल 7: हॉलमार्क नंबर सिर्फ गहनों पर या सोने के बिस्किट और सिक्कों पर भी लगेंगे?
जवाब: नया हॉलमार्क नंबर सभी सोने, सोने से बने ज्वेलरी, बिस्किट और सिक्कों के लिए जारी होंगे। हालांकि, ज्वैलर्स उपभोक्ताओं से बिना हॉलमार्क के पुराने सोने के आभूषण , बिस्किट और सिक्के वापस खरीदना जारी रख सकते हैं। सरकार ने ये भी साफ किया है कि ग्राहकों के पास पुरानी योजनाओं वाले हॉलमार्क आभूषण मान्य रहेंगे। लोग अपनी पुराने ज्वेलरी को सुनार के पास बेच सकते हैं।

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