गैंगस्टर एक्ट के दो‌ अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दी गई 7 वर्ष का कठोर कारावास व 8000/ रुपये जुर्माना

 

बांदा। शासन की मंशा के अनुरूप गिरोह बनाकर संगठित अपराध करने वाले गैंगस्टर एक्ट के 02 अभियुक्तों को त्वरित विवेचना एवं प्रभवी पैरवी के माध्यम से गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों को मा0न्यायलय द्वारा 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 8000/ रुपये जुर्मानें की सजा से दण्डित किया गया । गौरतलब हो कि गैंगस्टर रामबाबू पुत्र ननकू गौतम व गिरीश पुत्र ननकू गौतम निवासीगण रायपुर भरसौल थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर के विरुद्ध थाना कमासिन जनपद बांदा में अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 144/15 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कमासिन श्री रामपाल सिंह द्वारा की गई थी । विवेचक द्वारा त्वरित एवं प्रभावी विवेचना करते हुए प्रभावी साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया । विशेष अभियोजक श्री सौरभ सिहं द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी सतेन्द्र कुमार यादव व पैरोकार आरक्षी सतीश वर्मा की कड़ी मेहनत से अभियुक्तों को सजा दिलाई गई । मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 08 वर्ष के कठोर कारावास व 8000/ रुपये जुर्मानें की सजा से दण्डित किया गया ।

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