गैंगस्टर एक्ट के तहत दो मुल्जिमों को सुनाई गई पांच-पांच साल की सजा

 

मुन्ना बक्श ब्यूरो चीफ

बांदा। माननीय न्यायालय बांदा द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत दो मुल्जिमों को 05-05 वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई गई सजा।
पुलिस अधीक्षक श्री अभिनंदन द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किए जाने तथा जेल में निरुद्ध अपराधियों को प्रभावी पैरवी कर माननीय न्यायालय से सजा दिलाये जाने के निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 27.04.2023 को माननीय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट द्वारा मु0अ0सं0 29/2005 के दो मुल्जिमों 1- मुन्नु पुत्र नन्हुआ
2- चुन्नु पुत्र नन्हुआ निवासीगण ग्राम बिसंडी, थाना बिसंडा, जनपद बांदा को उ०प्र० गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) की धारा 2/3 के तहत दोष सिद्ध पाते हुए 05-05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 08-08 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा ना करने पर मुलजिम को 02-02 माह के अतिरिक्त कारावास का दंड भुगतना होगा। गौरतलब है कि मुल्जिम मु0अ0सं0 194/2004 में धारा 302 IPC के तहत जा चुके हैं जेल। विवेचना निरीक्षक श्री प्रभुनाथ यादव द्वारा संपादित की जा रही थी। विवेचक द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों एवं विशेष लोक अभियोजक श्री सौरभ सिंह की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई गई सजा।

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