मरौली खंण्ड 6 में अवैध खनन मिलने पर बालू खनन व परिवहन पर लगा रोक

 

मुन्ना बक्श ब्यूरो चीफ

बांदा । जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में
उपजिलाधिकारी बाँदा व खान अधिकारी बाँदा द्वारा 17 मई 2023 को संयुक्त रूप से
थिंक होम इन्फाबुल्ड प्राईवेट लिमिटेड निदेशक दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी पुत्र दिवाकर प्रसाद
त्रिपाठी, निवासी 589 ख / 323 सुभाष नगर तेलीबाग लखनऊ के पक्ष में जनपद बांदा की तहसील बांदा स्थित ग्राम – मरौली खादर के गाटा सं0-332 / 17, 333/7 का भाग व 431 / 333 / 1 ( खण्ड सख्या 06) रकबा 23.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू / मोरम के स्वीकृत खनन
पट्टा क्षेत्र की औचक जांच की गयी जिसमें पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्रार्न्तगत 18510 घन मीटर बालू / मोरम का अतिरिक्त खनन कर बिना ई एम0एम0 11 के
अवैध रूप से परिवहन किया जाना पाया गया। उपरोक्त अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुये जिलाधिकारी बांदा दुर्गा शक्ति नागपाल के आदेश पर 20 मई 2023 द्वारा उक्त क्षेत्र में हुई राजस्व की क्षति रूपए 16659000/- से अवगत कराते हुये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के साथ ही अग्रिम आदेशों तक खनन परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश‌ दिये गये ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.