भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र के अधिवक्ता द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नाम प्रयाग उच्च न्यायालय करने की की मांग

रोहित सेठ 

 

 

वाराणसी।  जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र के संयोजक शशांक शेखर त्रिपाठी अधिवक्ता द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नाम प्रयाग उच्च न्यायालय करने की की मांग, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रमुख सचिव गृह मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा मांग पत्र।

मांग पत्र इस प्रकार से है  

प्रार्थी शशांक शेखर त्रिपाठी अधिवक्ता है और वाराणसी न्यायालय में वकालत का व्यवसाय करता है, आज सभी सोशल मीडिया साइट पर और समाचार पत्रों में माननीय उच्च न्यायालय के एक आदेश से अवगत हुआ कि नाम बदलने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है जो कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19( 1)A ,21 के तहत सभी नागरिकों को प्राप्त है।

इस विषय में आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद मैं स्थापित होने के कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है, जब इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तब उस भूखंड/जनपद को जहां पर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी उस जनपद को इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था इसलिए उत्तर प्रदेश में स्थापित उच्च न्यायालय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम से जाना गया और उसका नाम भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय हुआ, इसी प्रकार से लखनऊ में स्थापित उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ मे होने के कारण उच्च न्यायालय लखनऊ पड़ा,।

बड़ी विनम्रता से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग कर दिया है, और इलाहाबाद शब्द की प्रासंगिकता भी प्रयाग के संदर्भ में समाप्त हो चुकी है,

इस हेतु आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद का नाम बदलकर उच्च न्यायालय प्रयाग कर दिया जाए।

और जैसा कि दुनिया के संज्ञान में भी है कि इलाहाबाद जो नाम रखा गया था वह प्रयाग के नाम को ही बदल दिया गया था

प्रार्थना

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद का नाम बदलकर उच्च न्यायालय प्रयाग कर दिया जाए इस हेतु हम सब अधिवक्ता गण आपके सदैव आभारी रहेंगे।

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