कथित हिरण की सींग बरामदगी मामले में आरोपी की जमानत मंजूर, अधिवक्ता अशोक कुमार यादव व शशांक शेखर त्रिपाठी ने अभियुक्त की ओर से रखा पक्ष
रोहित सेठ
वाराणसी। थाना चोलापुर में मुकदमा अपराध संख्या 115 सन 2023 अंतर्गत धारा 429,379,411 आईपीसी व 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत थाना चोलापुर ने मुकदमा कायम किया था, जिसमें अनु गॉड उर्फ अनुराग और को अनु गौड़ उर्फ अनुराग गौड़ को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, अभियुक्त के अधिवक्ता अशोक कुमार यादव और शशांक शेखर त्रिपाठी द्वारा न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 13 मैं अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया और बहुत की गई की, कथित हिरण की सीग असली नहीं है, वह नकली सजावटी है, जिसको दरोगा जी द्वारा गलत और फर्जी तरीके पर गिरफ्तार कर मुलजिम बना दिया गया है, विवेचक द्वारा अदालत में कथित सिंग के असली होने का कोई प्रमाण पत्र भी नहीं प्रस्तुत किया जा सका।जिस पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 13 द्वारा अभियुक्त अनुराग गौड़ उर्फ अनु गौड़ को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अनुराग और उर्फ अनू गौढ़ के रिहा होने पर उसके परिजनों ने हर्ष व्यक्त किया और अधिवक्ताओं को धन्यवाद दिया.