फतेहपुर। बालश्रम के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को श्रम विभाग, जिला बाल कल्याण समिति, एंटी हयूमन ट्रैफिकिंग यूनिट तथा चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम ने बिंदकी तहसील के जहानाबाद क्षेत्र में अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान प्रदीप ऑटो पार्ट्स, लाला खराड़ी एंड कमानी पार्टस और रमाकांत होंडा वर्क्स शॉप से चार बाल श्रमिकों को अवमुक्त करवाया। संबंधित सेवायोजक के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।
अवमुक्त कराए गए बाल श्रमिकों का चिकित्सीय परीक्षण करवाते हुए जिला बाल कल्याण समिति को सुपुर्द कर दिया गया। सहायक श्रमायुक्त सुमित कुमार सिंह ने कहा कि यदि किसी प्रतिष्ठान पर बाल श्रमिक नियोजित पाया जाता है तो उसके सेवायोजक के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही अपनाई जाएगी। अधिनियम में दोषी सेवायोजक पर अधिकतम पचास हजार रूपया जुर्माना या दो वर्ष का कारावास अथवा दोनो का प्राविधान है।