नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को जिला न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी आजीवन कारावास व 2,00,000/- रूपये अर्थदंड की सजा
व्यूरो संजीव शर्मा
न्यूज़ वाणी इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को मा0 जिला न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी आजीवन कारावास व 2,00,000/- रूपये अर्थदंड की सजा।
इटावा अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर व पुलिस महानिरीक्ष कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर के नेतृत्व में थाना बढ़पुरा व मानीटरिंग/ पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी आजीवन कारावास व 2,00,000/- रूपये अर्थदंड की सजा ।
दिनांक 03.05.2022 को वादी/पीड़िता के पिता द्वारा थाना बढ़पुरा पुलिस को अमित उर्फ डब्बू पुत्र रमेश द्वारा दिनांक 02.05.2022 की उनकी 06 वर्षीय पुत्री के साथ मारपीट कर उसे खेत में लेजाकर उसके साथ दुष्कर्म किये जाने के संबध में सूचना दी गयी थी *सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना बढ़पुरा पर मु0अ0सं0 34/22 धारा 363, 376AB, 323 भादवि व 5m/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत करते हुए दिनांक 03.05.2022 को ही नामजद अभियुक्त अमित उर्फ डब्बू को गिरफ्तार किया गया था।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर दिनांक 08.07.2022 को आरोप पत्र धारा 363, 376AB, भादवि व 5m/6 पोक्सो एक्ट पॉस्को अधि0 में मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर के नेतृत्व में थाना बढपुरा पुलिस एवं मॉनिटरिंग/पैरवी सैल व अभियोजन अधिकारी अनार सिंह द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । *जिसके परिणामस्वरुप उक्त आरोपी को आज दिनांक 27.06.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश/ ट्राइंग रेप केसिस(पॉक्सो एक्ट), इटावा द्वारा उक्त आरोपी को आजीवन कारावास व 2,00,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी । सजायाफ्ता अपराधी का नाम
1. अमित उर्फ डब्बू पुत्र रमेश निवासी ग्राम सीतापुरा थाना पछायगांव इटावा।