फैसला: दुष्कर्मी को उम्रकैद, 45 हजार अर्थदंड

फतेहपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायालय पास्को कोर्ट नंबर प्रथम के न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 45 हज़ार का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह भदौरिया ने बताया कि 2018 को सदर कोतवाली के एक गांव निवासी युवक की 12 वर्षीय बेटी के साथ अस्ती निवासी शफीक पुत्र इदरीस ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला था। रोती बिलखती किशोरी घर पहुंची पीड़िता ने परिजनों से आपबीती बताई। इस पर परिजन पीड़िता को लेकर स्थानीय थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मामले की शुक्रवार को अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता सहित गवाहों को अदालत के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने सबूतों और पत्रावली के आधार पर घटना का दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया है।

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