खागा/फतेहपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुपालन व जनपद न्यायाधीश के दिशा निर्देशन में महिलाओं के हित एवं संरक्षण से संबंधित विविध विषयों पर विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन शुक्रवार को खागा तहसील सभागार में आयोजित किया गया।
शिविर में अपर जिला जज/सचिव नित्या पाण्डेय ने बालिकाओं, युवतियों व महिलाओं को उनके शिक्षा का अधिकार, भरण-पोषण अधिकार, कार्य स्थल पर छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न से संबंधित संरक्षण का अधिकार, पुरूषों के समान पारश्रमिक का अधिकार, यौन उत्पीड़न पर पीड़िता का नाम सार्वजनिक न होने का अधिकार, पति अथवा रिश्तेदारों के खिलाफ घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार, कामकाजी महिलाओं को मातृत्व संबंधी लाभ का अधिकार, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार, सम्पत्ति में बराबरी का अधिकार, पीड़िताओं को क्षतिपूर्ति पाने आदि के अधिकारों की जानकारी दी गयी। डा. कामना द्वारा सर्वाइकल कैंसर व पीसीपीएनडीटी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। महिला थानाध्यक्ष कांति द्वारा महिला सशक्तीकरण एवं महिला हेल्प लाइन की जानकारी दी गयी। तहसीलदार रवि शंकर द्वारा महिलाओं के अधिकारों का सही प्रयोग किये जाने एवं बालिकाओं को शिक्षित किये जाने से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गयी। शिविर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नित्या पाण्डेय, तहसीलदार रवि शंकर यादव, श्रम परिवर्तन अधिकारी विनीत त्रिपाठी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. आरके वर्मा, नोडल अधिकारी डा. इश्तियाक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरदों की डा० कामना, महिला थानाध्यक्ष कान्ती, अधिवक्ता संतोष कुमारी शुक्ला, मध्यस्थ अधिवक्ता दीपिका श्रीवास्तव, लीगल एड डिफेंस काउंसिल अमित तिवारी, लीगल एड डिफेंस काउंसिल शिव सौरभ मिश्रा, विधि सह परिवेक्षाधिकारी धीरेन्द्र अवस्थी, डीईओ प्रदीप कुमार गुप्ता, पराविधिक स्वयंसेवक तबस्सुम, उमेश सिंह भदौरिया, अनीत कुमार अग्रहरि के अलावा महिलाएं उपस्थित रहीं।