नाबालिक बालिका के साथ छेड़खानी करने वाले एक अभियुक्त को न्यायालय इटावा द्वारा तीन वर्ष वर्ष का कारावास

 

ब्यूरो संजीव शर्मा

न्यूज़ वाणी इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी नाबालिक बालिका के साथ छेड़खानी करने वाले 01 अभियुक्त को न्यायालय इटावा द्वारा 03 वर्ष का कारावास व कुल 4,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड ।
जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना लवेदी व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिक बालिका के साथ छेड़खानी करने वाले 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 03 वर्ष का कारावास व कुल 4,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड ।
वादी सिद्धार्थ त्रिपाठी पुत्र रवीन्द्र कुमार निवासी ग्राम दाऊदपुर थाना लवेदी जनपद इटावा द्वारा थाना लवेदी पर अपनी बहन के साथ 01 व्यक्ति द्वारा छेड़खानी किये जाने के सम्बन्ध में तहरीरी सूचना दी गयी सूचना पर तत्काल थाना लवेदी पर मु0अ0सं0 02/2019 धारा 354 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 हरवीर सिंह द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त सर्वेश उर्फ बल्लो पुत्र सुरेश चन्द्र त्रिपाठी निवासी दाऊदपुर थाना लवेदी जनपद इटावा के विरूद्ध दिनांक 12.01.2019 को आरोप पत्र संख्या 01/2019 धारा 354 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना लवेदी पुलिस टीम,पैरोकार का0 धर्मेन्द्र एवं मानीटरिंग सैल व विशेष शासकीय अधिवक्ता दशरथ सिंह चौहान द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 03.08.2023 को विशेष न्यायाधीश(पोक्सो एक्ट) इटावा श्रीमति कल्पना-II द्वारा 03 वर्ष का कारावास व कुल 4,000/- रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी। सजायाफ्ता अपराधी
1. सर्वेश उर्फ बल्लो पुत्र सुरेश चन्द्र त्रिपाठी निवासी दाऊदपुर थाना लवेदी जनपद इटावा ।

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