कानपुर में गैंगस्टर के आरोपी शौकत अली व मो.एजाज उर्फ अज्जन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। शौकत और एजाज जाजमऊ में प्लाट पर हुई आगजनी मामले में भी आरोपी हैं। आगजनी मामले में दोनों को तीन महीने पहले ही जमानत मिल चुकी थी।हालांकि गैंगस्टर एक्ट के कारण उनकी जेल से रिहाई नहीं हो पा रही थी। जाजमऊ में सात नवंबर 2022 को नजीर फातिमा के घर में आग लग गई थी। प्लॉट पर कब्जे को लेकर सपा विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान सोलंकी द्वारा आग लगाए जाने की बात सामने आई थी।इसमें इरफान, रिजवान, शौकत अली, मो.शरीफ, इसराइल आटे वाला, मो.एजाज उर्फ अज्जन व अन्य के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी। इनके खिलाफ जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था। शौकत व एजाज ने सेशन कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।इसमें सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका मंजूर कर ली। गैंगस्टर एक्ट में जमानत मिलने के बाद एजाज की जेल से रिहाई का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन शौकत अब भी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। उसके खिलाफ ग्वालटोली थाने में नजूल की जमीन कब्जाने का एक और मामला दर्ज है। इसमें अभी जमानत नहीं मिली है।