सबूतों के अभाव में कामता निर्दोष करार, बाइज्जत बरी

– बचाव पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र सिंह परिहार ने पेश की दलीलें
फैसला आने के बाद अधिवक्ताओं के साथ कामता लोधी।
फतेहपुर। न्यायालय स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट ने सबूतों के अभाव में चार वर्ष पूर्व हत्या के एक मामले में अभियुक्त को सबूतों के अभाव में निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। जैसे ही आदेश पारित हुआ तो बचाव पक्ष की आंखे नम हो गई। सभी ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया।
बताते चलें कि एक अप्रैल 2019 को रात दस बजे श्याम बाबू पुत्र छोटेलाल रैदास निवासी मथुरादासपुर थाना सुल्तानपुर घोष की हत्या कर रस्सी से बांधकर गुड्डू उर्फ महबूब के तालाब में फेंक दिया गया था। परिजनों ने इस मामले में कामता लोधी पुत्र राधेश्याम लोधी निवासी लाडलेपुर थाना हथगाम पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। अभियुक्त कामता लोधी घटना की तारीख से जिला कारागार में निरूद्ध था। जिसे मंगलवार को न्यायालय स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट ने सबूतों के अभाव में शंका का लाभ देते हुए निर्दोष करार दिया और अभियुक्त को बाइज्जत बरी करने का आदेश सुनाया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र सिंह परिहार ने अभियुक्त के पक्ष में न्यायालय के समक्ष दलीलें पेश की। जिसको सुनने के पश्चात अभियुक्त कामता लोधी को न्यायालय ने निर्दोष करार दिया और बाइज्जत बरी करने का आदेश किया।

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