इटावा कोविड 19 महामारी के तहत एडीएम अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने जारी किये दिशा निर्देश

 

 

ब्यूरो संजीव शर्मा

 

इटावा जनपद में धारा 144।लागू

न्यूज वाणी इटावा कोविड 19 महामारी के तहत एडीएम अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने जारी किये दिशा निर्देश। शासनादेश में दिये गये निर्देशों 06 सितम्बर को चेहल्लुम, 07 सितम्बर, जन्माष्टमी, 08 सितम्बर को साक्षरता दिवस,17 सितम्बर को विश्वकर्मा पूजा, 21 सितम्बर को विश्व शान्ति दिवस व 28 सितम्बर को ईद ए मिलाद/बाराबफात/अनन्त चतुर्दशी एवं सितम्बर महीने में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं को देखते हुए जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये दिए गए निर्देश इस दौरान कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, वाटसएप के माध्यम से घृणा, द्वेष अथवा भड़काने वाली खबरो या सूचनाओं को प्रसारित नही करेगा
कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस़्त्र, लाठी ,डण्डा, चाकू, पटाखे, बम अन्य किसी प्रकार का बारूद या खतरनाक वस्तु लेकर नही चलेगा
इस दौरान जनपद में जो दुकाने खुलेंगी वहां फेसमास्क/ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनेटाइज की व्यवस्था करनी होगी यदि कोई खरीददार मास्क नहीं पहने है तो उसे सामान की बिक्री नहीं की जायेगी
सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति फेसकवर/मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे एवं सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से अनुपालन करेगा
सितम्बर महीने में होने वाली परीक्षाओं के दौरान कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में लाऊड स्पीकर का प्रयोग नहीं करेगा अनाधिकृत रूप से एकत्र नहीं होगें
परीक्षा केन्द्र के आस-पास 01 कि0मी0 की परिधि में फोटो स्टेट मशीनों की दुकाने परीक्षा अवधि में पूर्णतः बन्द रहेंगी, परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन अथवा ऐसे इलेक्ट्रानिक सयंत्र का उपयोग वर्जित रहेगा
कोविड-19 के संबंध में त्रुटिपूर्ण/भ्रामक सूचना/चेतावनी फैलाकर भयावह स्थिति उत्पन्न करने वाले तथा लॅाकडाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट- 2005 की धारा-51 से 60 में दिये प्राविधानो के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी।

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