भोपाल। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में अंशनिधि का पैसा जमा कराने में यदि नियोक्ता ने विलंब किया तो तुरंत ही उसे नोटिस दिया जाएगा। नियोक्ता के ‘लॉगइन’ में तुरंत ही मैसेज भेजने की व्यवस्था की गई है। डिफाल्टर होने पर हर दिन के जुर्माने का ब्योरा भी ‘मेल’ पर डाला जाएगा। ईपीएफओ के सूत्रों का दावा है कि नई व्यवस्था के बाद कर्मचारियों के पीएफ एकाउंट के मामले में डिफाल्टरों की संख्या में कमी आएगी।
अंशदान जमा करने में जो लोग विलंब करते हैं उनके ‘मेल’ पर कर्मचारियों के अंशदान और उस पर हर दिन के जुर्माने का हिसाब जोड़कर पूरी राशि भी डिस्पले की जाएगी। भविष्य निधि संगठन के भोपाल कमिश्नरेट में क्षेत्रीय कमिश्नर संजय केसरी बताते हैं कि अब तक करीब साढ़े छह सौ नियोक्ताओं को नोटिस भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा अब ऑनलाइन अपडेट की जानकारी भी भेजने की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने बताया कि तीन महीने से अधिक और एक साल तक के मामलों में ईपीएफओ ने सख्ती शुरू कर दी है। ऐसे प्रकरणों में 12 फीसदी ब्याज और 25 प्रतिशत जुर्माना इस तरह अंशदान पर कुल 37 फीसदी अतिरिक्त राशि देना होगी। इसके साथ डिफाल्टरों पर अदालत में प्रकरण दर्ज कराने की चेतावनी भी दी गई है।
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