हापुड़ लाठीचार्ज मामले में अब 12 अक्तूबर को होगी सुनवाई, रिपोर्ट अपूर्ण मिलने पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट में हापुड़ मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल खड़े किए। कहा, घटना की सही तरीके से जांच नहीं हुई है। सरकारी अधिवक्ता ने जवाब दिया कि यह घटना से जुड़े तथ्य है। जांच जारी है। हापुड़ बार एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि जिम्मेदार इंस्पेक्टर को मेरठ पुलिस लाइन से कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए। हाईकोर्ट ने 12 अक्तूबर को सुनवाई की तिथि लगाई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की अदालत में हुई।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने पूछा कि लाठीचार्ज के दौरान वकीलों के पास हथियार थे या फिर वह निहत्थे थे।
सरकारी वकील ने कोर्ट ने बताया कि वकीलों तहरीर पर 22 एफआईआर दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी छह सितंबर को दर्ज हुई है। मामले की विवेचना मेरठ पुलिस को स्थानांतरित की गई है। वकीलों की एफआईआर पर मेरठ पुलिस विवेचना करेगी।