नाबालिग से दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने सुनाया दस साल की सजा 26 हजार जुर्माना

 

न्यूज़ वाणी

ब्यूरो मुन्ना बक्श

बांदा। बारह सितम्बर 2020 को घटित नाबालिग से दुष्कर्म की घटना के संबन्ध में आरोपी दिलशाद पुत्र सिद्दीक निवासी जमुआं थाना तिन्दवारी जनपद बांदा के विरुद्ध मु0अ0सं0 158/2020 धारा 376/323/ भा0द0वि0 व ¾ पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2- अभियोग में आरोपी को दिनांक ……………….. को गिरफ्तार कर 132 दिनों में आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
3- अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 16.10.2023 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी दिलशाद पुत्र सिद्दीक निवासी जमुआं थाना तिन्दवारी जनपद बांदा को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 26 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.