हत्यारों को न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा 15 हजार रुपए जुर्माना

 

न्यूज़ वाणी

ब्यूरो मुन्ना बक्श

बांदा। 1- तीस अक्टूबर 2016 को घटित हत्या की घटना के संबन्ध में आरोपी 1-श्रीराम तिवारी पुत्र देशराज 2-रमेश उर्फ मुन्ना तिवारी पुत्र देशराज 3-महेन्द्र उर्फ बबलू तिवारी पुत्र रमेश उर्फ मुन्ना तिवारी निवासीगण गड़रिया थाना जसपुरा जनपद बांदा के विरुद्ध मु0अ0सं0 142/16 धारा 147/302/342/149 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
2- अभियोग में आरोपी को दिनांक ……… को गिरफ्तार कर 194 दिनों में आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
3- अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 17.10.2023 को मा0 न्यायालय ADJ-I द्वारा आरोपी 1-श्रीराम तिवारी पुत्र देशराज 2-रमेश उर्फ मुन्ना तिवारी पुत्र देशराज 3- महेन्द्र उर्फ बबलू तिवारी पुत्र रमेश उर्फ मुन्ना तिवारी निवासीगण गड़रिया थाना जसपुरा जनपद बांदा को आजीवन कारावास एवं 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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