8 नवंबर से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर तक तीन खंडो/अवधि में लागू होगी यह योजना
हमीरपुर।विद्युत विभाग की एक मुश्त समाधान योजना के क्रियान्वयन के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित डॉ एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में किया गया।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि विद्युत विभाग की एकमुश्त समाधान योजना बकायेदारों को ब्याज में छूट देकर दिवाली का उपहार दिया है। कहा कि इस योजना का सभी संबंधित के द्वारा लाभ लेकर अपने बकाए को समाप्त करना चाहिए । जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना का सभी उपकेद्रों पर बैनर, पोस्टर तथा अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जाए तथा कैंप आदि लगाए जाए।
एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत समस्त विद्युत भार के एल०एम०वी०- 1 (घरेलू), एल०एम०वी०-2 (वा० ), एल०एम०वी०-4बी (निजी संस्थान), एल0एम0वी0-5 (निजी नलकूप) एवं एल०एम०वी०-6 ( औद्योगिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट तथा विद्युत चोरी के प्रकरणों में भी राजस्व निर्धारण की राशि पर छूट का अवसर प्रदान किया जा रहा है। निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के लिए अधिभार की गणना 31 मार्च 2023 तक के मूल बकाया पर की जाएगी तथा अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए यह गणना 31 अक्टूबर तक के बकाए पर की जाएगी। जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध आरसी निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तीन खंडो/अवधि में लागू इस योजना में प्रथम अवधि 8 नवंबर से 30 नवंबर तक, द्वितीय अवधि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक तथा तृतीय अवधि 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होगी। प्रथम अवधि में लाभ लेने वाले सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को सबसे अधिक लाभ मिलेगा।
इस मौके पर एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण मिश्रा ,अधिशासी अभियंता विद्युत हमीरपुर व राठ ,विद्युत विभाग के समस्त एसडीओ, जेई तथा अन्य संबंधित मौजूद रहे।