ग्रैप-4 के साथ धारा 144 लागू शहर में छाया स्मॉग

हरियाणा के रेवाड़ी जिले में पॉल्यूशन लगातार अन कंट्रोल होता जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शामिल रेवाड़ी में भी ग्रैप-4 लागू हो चुका है। इसके तहत कचरा व अन्य वेस्ट जलाने पर पूरी तरह पाबंदी है। बावजूद इसके शहर में कई जगह खुले में कचरा जलाया जा रहा है। गुरुवार सुबह शहर में एक बार फिर स्मॉग के कारण धुंध जैसा नजारा दिखा।

वहीं सुबह के समय कालाका रोड पर विकास नगर के समीप खुले में कचरा जलता हुआ दिखाई दिया।जबकि एक दिन पहले डीसी राहुल हुड्‌डा ने धारा 144 लागू करते हुए खुले क्षेत्रों, गलियों, बैकयार्ड, औद्योगिक या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को जलाना सख्त वर्जित किया था।

आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने वाले व्यक्तियों, समूहों या संस्थाओं को कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार दंडित करने का भी आदेश दिया था। डीसी ने नगर परिषद सभी नगर पालिका, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कानून प्रवर्तन एजेंसियां जिला में आदेशों की कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और अपशिष्ट जलाने की किसी भी घटना की निगरानी करते हुए रिपोर्ट देने का भी आदेश दिया था।

साढ़े 300 के पार पहुंचा AQI

बता दें कि वैसे तो कुछ सालों से दीपावली के बाद रेवाड़ी जिले में प्रदूषण की स्थिति हर साल बिगड़ रही है। लेकिन इस बार दीपावली से पहले ही हालात खराब हो गए है। नवंबर की शुरुआत के साथ ही रेवाड़ी शहर और धारूहेड़ा की आबोहवा खराब हो गई थी। बुधवार को ही जिले में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 356 दर्ज किया गया था। ये बहुत खराब श्रेणी में आता है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में हवा की स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है।

कंस्ट्रक्शन पूरी तरह बैन

डीसी की तरफ से एक दिन पहले जारी किए आदेश के मुताबिक, डीसी ने लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिला में सभी निर्माण कार्यों व निर्माण कार्यों को ध्वस्त करने से संबंधित प्रक्रिया पर पूर्णतः: प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिस एरिया में कंस्ट्रक्शन बैन है उस एरिया में निर्माण क़तई न होने दें।

उन्होंने नगर परिषद, नगर पालिका, एचएसआईआईडीसी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे जिला में कंस्ट्रक्शन साइट व औद्योगिक इकाइयों की नियमित रूप से विजिट करते हुए चेकिंग करें और ग्रैप नियमों की अनदेखी, अनियमितताएं व कोताही पाए जाने पर उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए सख्त कार्रवाई करें और उनके चालान भी करें।

जिले में पटाखों पर भी बैन

डीसी ने बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जिला में पटाखों के भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल (ग्रीन पटाखों को छोड़कर) पर रोक के आदेश 1 नवंबर से ही जारी कर दिए थे। जो 31 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेंगे। ऐसे में संबंधित विभाग दीपावली पर्व के मद्देनजर इन आदेशों की जिला में सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाएं। इसके लिए विभाग छापामार कार्रवाई करते हुए आदेशों की अवहेलना करने वालों के चालान करें और उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त एक्शन लें।

उन्होंने संबंधित एसडीएम अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में नियमित रूप से रेड करने व कंस्ट्रक्शन साइट, औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन साइट पर एंटी वाटर गन व स्प्रिंकलर लगवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों को सड़कों पर धूल-मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव कराने तथा औद्योगिक इकाइयों को निर्माण के दौरान वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम का प्रयोग करने के निर्देश दिए।

 

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