थाना पैलानी में घटित लूट व हत्या मामले में हुई 10 साल की सजा 25 हजार का जुर्माना

 

न्यूज़ वाणी

ब्यूरो मुन्ना बक्श

बांदा। जनपद के थाना क्षेत्र पैलानी में 25.04.2013 को घटित लूट व हत्या की घटना के संबन्ध में आरोपी रामविशाल उर्फ अशोक पुत्र राजबहादूर केवट निवासी वंशी का डेरा थाना पैलानी जनपद बांदा के विरुद्ध मु0अ0सं0 64/2013 धारा 394/302/412/34 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2- अभियोग में आरोपी को गिरफ्तार कर 13.08.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
3- अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 08.11.2023 को मा0 न्यायालय स्पेशल डकैती कोर्ट द्वारा आरोपी रामविशाल उर्फ अशोक पुत्र राजबहादूर केवट निवासी वंशी का डेरा थाना पैलानी जनपद बांदा को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.