नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय द्वारा दस वर्ष का कारावास की तथा तीस हजार रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई

 

न्यूज़ वाणी

ब्यूरो संजीव शर्मा

 

न्यूज़ वाणी इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिक से दुष्कर्म करने के अरोपी को न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गई 10 वर्ष के कारावास की सजा तथा दिया गया 30,000/- रूपये का अर्थदंड ।
इटावा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना चौबिया व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिक से दुष्कर्म करने के आरोपी को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई व 30,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया ।
थाना चौबिया पर अभियुक्त शिवम उर्फ दीपू के विरूद्ध नाबालिक बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व बलात्कार करने के संबंध मे मु0अ0सं0 318/17 धारा 363,366,342,506,376(2),508 भादवि 3(2)(5) SC/ST एक्ट एवं 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था ।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना क्षेत्राधिकारी सैफई द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त शिवम उर्फ दीपू के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना चौबिया पुलिस टीम, पैरोकार का0 दानवीर सिंह एवं मानीटरिंग सैल व सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशीष तिवारी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 18.11.2023 अपर शत्र न्यायधीश / (विशेष न्यायधीश पोक्सो एक्ट) जनपद इटावा द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा व 30,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया । सजायाफ्ता अपराधी का नाम 1. शिवम उर्फ दीपू पुत्र लाखन सिंह यादव निवासी रमपुरा थाना चौबिया जनपद इटावा

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