नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को हुई सात साल की सजा सत्ताइस हजार जुर्माना

 

न्यूज़ वाणी

ब्यूरो मुन्ना बक्श

बांदा। चौबीस दिसंबर 2014 को घटित नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना के संबन्ध में आरोपी चुनमुन पुत्र रामऔतार नि0 गोखरही थाना तिन्दवारी जनपद बांदा के विरुद्ध मु0अ0सं0 182/2014 धारा 363/366/376/506 भा0द0वि0 व 4 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
2- अभियोग में आरोपी को दिनांक ……………….. को गिरफ्तार कर 24.09.2015 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
3- अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 20.11.2023 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट द्वारा आरोपी चुनमुन पुत्र रामऔतार नि0 गोखरही थाना तिन्दवारी जनपद बांदा को 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 27 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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