न्यूज़ वाणी
ब्यूरो मुन्ना बक्श
बांदा।जनपद बांदा के थाना तिन्दवारी में घटित नाबालिग के साथ छेड़खानी की घटना में दोषसिद्धि । दिनांक 29.04.2018 को घटित नाबालिग के साथ छेड़खानी की घटना के संबन्ध में आरोपी अरुण पुत्र रमेश निवासी धौसड़ थाना तिन्दवारी जनपद बांदा के विरुद्ध मु0अ0सं0 64/2018 धारा 354क भा0द0वि0 व 8 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
2- अभियोग में आरोपी को दिनांक 01.05.2018 को गिरफ्तार कर 15 दिनों में आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
3- अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 15.12.2023 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी अरुण पुत्र रमेश निवासी धौसड़ थाना तिन्दवारी जनपद बांदा को 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।