नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को हुई दस साल की सजा 19 हजार जुर्माना

 

न्यूज़ वाणी

ब्यूरो मुन्ना बक्श

बांदा।जनपद बांदा थाना कोतवालनी नगर क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना में दोषसिद्धि ।
1- दिनांक 27.03.2018 को घटित हत्या की घटना के संबन्ध में आरोपी मुन्नू वर्मा पुत्र मलखान वर्मा नि0 बंगालीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा के विरुद्ध मु0अ0सं0 26/2018 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व 3/4 पोक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
2- अभियोग में आरोपी को गिरफ्तार कर दिनांक 12.03.2019 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
3- अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 18.12.2023 को मा0 न्यायालय स्पेशल पोक्सो एक्ट द्वारा आरोपी मुन्नू वर्मा पुत्र मलखान वर्मा नि0 बंगालीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 19 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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