पांच वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले पडोसी को आजीवन कारावास की सजा

फतेहपुर। पांच वर्ष की मासूम से दुष्कर्म करने वाले पडोसी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना भी भरने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक देवेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 19 जनवरी 2020 को थरियांव थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पांच वर्ष की बच्ची से पड़ोस के जसवंत लोधी ने पान मसाला और उसके खाने के लिए चंगू मंगू मंगवाया। बच्ची जब सामान लेकर जसवंत के घर पहुंची तो आरोपी ने घर का दरवाजा बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इधर बच्ची के घर वापस न आने पर माँ ने लड़के को आरोपी के घर भेजा तो दरवाजा बंद होने के कारण वह लौट आया। जिसके बाद बच्ची की माँ आरोपी के घर पहुंची तो आरोपी गाली गलौज करता हुआ भाग गया। बच्ची ने माँ को रोते हुए आप बीती बताई। मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज की। शुक्रवार को न्यायाधीश मो.अहमद खान की विशेष न्यायालय पाक्सो अनन्य कोर्ट में मामले की अंतिम सुनवाई हुई। कोर्ट में सात गवाह पेश हुए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षो की दलीले सुनने के बाद आरोपी जसवंत को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 25 हजार का जुर्माना भी लगाया और जुर्माने की धनराशि पीड़िता के परिवार वालों को देने के आदेश दिए।

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