फतेहपुर। पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह मीडिया से रूबरू होते हुए बताया की बकेवर पुलिस को मृतक इंद्र कुमार ऊर्फ शीलू पुत्र राजकुमार निवासी कंसाही बकेवर के चाचा महेंद्र सविता पुत्र स्वर्गीय राम प्यारे सविता निवासी ग्राम कंसाही द्वारा 5 मार्च को दी गई तहरीर जिसमें प्रमुख रूप से भतीजे इंद्र कुमार उर्फ शीलू की मकान की छत पर बने कमरे में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या करने विषयक आरोप अंकित किये गए। विवेचनात्मक करवाई के क्रम में प्राप्त साक्ष्यों एवं वैज्ञानिक अभिमत से यह पाया गया कि मृतक की किसी व्यक्ति के द्वारा गोली मारकर हत्या नहीं की गई है। बल्कि फायर मृतक द्वारा स्वयं से होना पाया गया है। जिससे इंद्र कुमार उर्फ शीलू उपरोक्त की मृत्यु हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक एकमात्र एंटीमार्टिन फायर आम्र्स इंजरी का उल्लेख किया गया है जो पेट के ऊपरी भाग में स्थित है घटना 4 मार्च को करीब 11.15 रात की है। लेकिन मृतक की मां द्वारा घटना की प्रारंभिक सूचना अपने पारिवारिक देवर महेंद्र सविता को छत से चिल्ला कर दी। पारिवारिक जनों द्वारा पुलिस को उक्त घटना की सूचना नहीं दी गई। किंतु मृतक के पड़ोसी श्याम सुंदर पुत्र बुद्धि लाल द्वारा मृतक को गोली लगने के संबंध में 5 मार्च को 12 बजे सूचना दी गई। मृतक इंद्र कुमार के मकान से एक तमंचा 12 बोर बरामद हुआ। इसके संबंध में विवेचना में यह भी पाया गया कि मृतक अपने पास अवैध असलहा रखता था। मृतक को गोली लगने के उपरांत लगभग 60 से 70 मिनट जिंदा रहा तथा बात भी कर रहा था किंतु पूछने पर मृतक ने यह नहीं बताया कि उसे किसने गोली मारी यह तथ्य संदेह का उचित कारण है, क्योंकि फायर मृतक के द्वारा स्वयं हुआ था।