मुंबई के होटल व्यवसायी की हत्या मामले में; गैंगस्टर छोटा राजन दोषी करार

मुंबई- अदालत ने गुरुवार को गैंगस्टर छोटा राजन को 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने राजन को भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत हत्या का दोषी ठहराया। अदालत सजा का एलान बाद में करेगी। जया शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालिक थीं। शेट्टी को छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकियां मिल रही थीं। उनकी4 मई, 2001 को होटल की पहली मंजिल पर गिरोह के दो कथित सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकियां मिलने की रिपोर्ट के बाद होटल व्यवसायी को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी। हालांकि, हमले से दो महीने पहले उनके अनुरोध पर उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी।

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