जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नरेंद्र कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदक की आय गरीबी सीमा के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में 56460 प्रतिवर्ष एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपया प्रति वर्ष निर्धारित थी, लेकिन अब राज्यपाल महोदय द्वारा संशोधन आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना के लिए आवेदक की आय शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में रुपया एक लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ने यह भी बताया कि पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले पात्र व्यक्ति जिनकी आय एक लाख रुपया प्रति वर्ष है वह व्यक्ति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना का लाभ ले सकते हैं।