फतेहपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र के खेल दार के रहने वाले शकील अहमद उर्फ पप्पू पुत्र अमीनउद्दीन ने पुलिस अधीक्षक के नाम दिए गए शिकायती पत्र में कहा उनकी इमारत नंबरी 191/ 172 जिसका नया नंबर 192/173 कजियाना चैक स्टेशन रोड में स्थित है। उक्त प्रॉपर्टी प्रार्थी के चाचा मुनीरउद्दीन की थी। 15 सितंबर 2008 को मुनीरउद्दीन ने प्रार्थी को रजिस्टर्ड वसीयत किया था। उक्त दुकानों का किराया वसूलने के लिए शकीला बेगम व मोहम्मद असद ने वाद दाखिल किया।जिस पर 18 जनवरी 2017 को वादीगणों के हक में न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन ने आदेश दिया की वादीगण को जारी स्थाई निषेधाज्ञा निदेशित किया जाता है तथा वादी का कब्जा दखल व शांतिपूर्ण उपयोग या उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करें। ना ही उक्त भवन में वादी के किराएदारों से जबरदस्ती किराया वसूल करें और ना ही किसी के पक्ष में विक्रय आदि करें तथा रजिस्टर्ड वसीयतनामा 15 सितंबर 2008 को वैध माना तथा मुनीरउद्दीन के देहांत के बाद आज तक मलिक काबिज व दाखिल है। इन लोगों ने आरोप लगाया कि उपरोक्त भूमि प्रार्थी के भाइयों ने फर्जी तरीके से जिनका कोई अधिकार उपरोक्त प्रॉपर्टी में नहीं है। सन 2018 में फर्जी बैनामा निदा कौसर को किया इसके बाद 13 मई 2024 को निदा कौसर ने एक दबंग भू माफिया के नाम फर्जी बैनामा कर दिया। पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक से इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग किया।