अब नाबालिग नहीं चलाएंगे वाहन, बबेरू कस्बे में 50, बांदा शहर में 32 वाहनों का चालान कईयों को दी हिदायत

 

न्यूज़ वाणी ब्यूरो मुन्ना बक्श बांदा। शासन के निर्देश पर पुलिस ने जगह-जगह चलाया अभियान
एसपी ने की लोगों से अपील, बच्चों को न दें वाहन
नए कानून में 25 हजार का जुर्माना, एक साल के लिए रद्द होगा वाहन लाइसेंस

शासन के सख्त निर्देश के चलते परिवहन और पुलिस विभाग सक्रिय हो गया है। 8 जुलाई 2024 से  जहां परिवहन विभाग ने स्कूली बसों की जांच पड़ताल की, वहीं पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर पूरे जनपद में यातायात नियमों के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के साथ टैफिक पुलिस ने नाबालिकों द्वारा चलाए जा रहे वाहनों की चेकिंग की।

आज बांदा जिले के बबेरू कस्बे में टीएसआई संजय कुमार सिंह ने अपनी टीम कांस्टेबल बालेंदु सिंह,विजय, अभिषेक सिंह के साथ इस अभियान को चलाया जिसमें कई नाबालिक दो पहिया और चौपहिया वाहन चलाते पकड़े गए बच्चों को उनके परिजनों को बुलाकर अंतिम चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। अब अगर दोबारा नाबालिक वाहन चलाते मिलेंगे तो उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। 50 वाहनों का चालान किया गया है और चेतावनी भी दी गई है
पूरे प्रदेश में नाबालिकों के सड़कों पर वाहन चलाने से प्रतिदिन हो रहे सड़क हादसों ने मरने वाले लोगों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने सख्ती कर दी है।  वहीं दूसरी तरफ सरकार की सख्ती का असर सोमवार को शहर में देखने को मिला। यातायात पुलिस ने शहर समेत जिले भर के प्रमुख स्थानों में वाहन चेकिंग अभियान चलाकर दर्जनों नाबालिकों को वाहन चलाते पकड़ा। पहली बार पकड़े गए नाबालिकों के परिजनों को यातायात निरीक्षक ऋषि देव सिंह अपनी टीम ट्रैफिक सिपाही सर्वेश जगदेव सिंह के साथ गहन चेकिंग की और परिजनों को बुलाकर उन्हें होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में बताया और कहा कि अपने बच्चों को सड़क पर किसी प्रकार का वाहन चलाने दें। इस बार पहली गलती मानकर छोड़ा जा रहा है। दोबारा अगर आपके नाबालिक बच्चे किसी भी प्रकार का वाहन चलाते मिले तो नाबालिक युवक को रोककर समझाते यातायात पुलिस।

उनके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
इस धारा में 25 हजार तक का जुर्माना भी है और एक वर्ष के लिए

वाहन को रद्द किया जा सकता है। उन्होने बताया कि इस धारा के तहत अपराध करने वाले बच्चों को 25 वर्ष तक की आयु के लिए लाइसेंस प्राप्त नहीं होगा। उसे अपात्र घोषित किया जाएगा। यातायात निरीक्षक ऋषि देव सिंह
ने बताया कि यह अभियान लगातार चलेगा। उन्होने बताया कि शासन का मानना है कि नाबालिकों के वाहन चलाने से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं जिससे लोग असमय मर रहे है। सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। बताया कि आज 32 नाबालिकों को वाहन चलाने के जुर्म में चालान किया किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बच्चों के अभिभावकों से अपील की है कि 18 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी दशा में दोपहिया और चौपहिया वाहन न चलाने दें। उन्होने कहा कि पुलिस द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। जो भी नाबालिक पकड़ा जाएगा उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आज वही परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्कूली वाहनों के चेकिंग अभियान के अंतर्गत यह एआरटीओ प्रशासन शंकर सिंह जी एवं पीटीओ राम सुमेर यादव के द्वारा 53 वाहनों को चेक किया गया जिसमें जिसमें 5 स्कूली वाहनों की फिटनेस सही नहीं पाई गई एवं कुछ वाहनों में सीसीटीवी कैमरे और फर्स्टएड बॉक्स नहीं मिले इसके लिए उनको हिदायत दी गई कि तुरंत दुरस्त किया जाए।

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