न्यूज़ वाणी ब्यूरो मुन्ना बक्श बांदा। श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रेलवे अनुभाग झांसी श्री विपुल कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में एवं पुलिस उपाधीक्षक रेलवे अनुभाग झांसी श्री नईम खां मन्सूरी के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक श्री नवेन्दु शेखर अग्निहोत्री/ सम्बन्धित विवेचकगण थाना जीआरपी बांदा द्वारा की गयी गुणवत्तापूर्ण विवेचना /पैरवी के साथ ही अभियोजन अधिकारी श्री बीरेन्द्र त्रिवेदी रेलवे अनुभाग झांसी के द्वारा किये जा रहे सघन अभियोजन कार्य के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0 रेलवे बांदा श्रीमती सुचेता चौरसिया के द्वारा थाना जीआरपी बांदा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 91/10, वाद सं0-3723/10 धारा 411/414 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त पिंकू उर्फ पंकज पुत्र देवीदीन निवासी छाबीतालाब थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को उपरोक्त मुकदमे में जेल में बितायी गयी अवधि व 4000/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया तथा जुर्माना न अदा करने पर 05 दिवस का अतिरिक्त करावास का दण्ड भुगतना होगा । प्रभारी निरीक्षक नवेन्दु शेखर अग्निहोत्री थाना जीआरपी बांदा द्वारा बताया गया कि ऐसी सजा से अपराधियों का मनोबल गिरता है तथा श्रीमान एसपी महोदय के निर्देशन में अन्य चिन्हित मामलो में भी मान0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियो को सख्त से सख्त सजा दिलवायी जायेगी, जिससे अपराधियों का मनोबल गिर सके और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके ।
घटना का संक्षिप्त विवरण – रेलवे स्टेशन बांदा में अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे 02 अदद मोबाइल फोन चोरी के बरामद होना, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की गयी थी ।