जेल अधीक्षक की मौजूदगी में विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने जेल का किया सर्वे 

 

न्यूज़ वाणी ब्यूरो मुन्ना बक्श बाँदा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण-नई दिल्ली, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीय जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा डा० बब्बू सारंग जी के निर्देशन में अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीपाल सिंह द्वारा जनपद कारागार, बांदा का निरीक्षण किया गया।

आपको विशेष जानकारी देते हुए बतादें। सर्वप्रथम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीपाल सिंह द्वारा जेल में बने बैरक सं0-7ए, 7बी व 08 का निरीक्षण किया गया बन्दियों से नि:शुल्क अधिवक्ता प्रदान किये जाने एवं विधिक सहायता हेतु जानकारी ली गयी। जहां दो बन्दियों को नि:शुल्क अधिवक्ता प्रदान कर विधिक सहायता की गयी तथा दो बन्दियों को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में जेल अपील हेतु विधिक सहायता दी गयी। सचिव द्वारा पाकशाला के निरीक्षण में पाया गया कि पाकशाला चिमनी की मरम्मत की जा चुकी हैं। जिससे कि अब गर्म वायु सीधे बाहर जाती है एवं पाकशाला में गर्मी नहीं हैं। भोजन की गुणवत्ता भी अच्छी पायी गयी। मीनू के अनुसार बन्दियों हेतु मिश्रित दाल, सब्जी, चावल व रोटी बनायी गयी हैं। वाटर ड्रेनेज सिस्टम हेतु नालियों व शौचालयों की स्थिति ठीक पायी गयी तथा शौचालयों में साफ-सफाई पायी गयी। शौचालयों में पानी की क्षमता बढ़ाये जाने हेतु अतिरिक्त टंकिया लगायी गयी हैं।

कारागार निरीक्षण के समय वरिष्ठ जेल अधीक्षक आलोक सिंह, जेलर राजेश मौर्या, उप जेलर निर्भय सिंह, आलोक त्रिवेदी व निरीक्षक उबैद अहमद व अन्य कारागार पुलिस कर्मियों के साथ राशिद अहमद डी०ई०ओ० जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उपस्थित रहें।

इसके अतिरिक्त अपर जिला जज/सचिव श्रीपाल सिंह द्वारा जानकारी प्रदान की गयी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी दिनांक 14 सितम्बर, 2024 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बंधित प्रकरण दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जनउपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण, राजस्व/चकबन्दी/श्रम वाद, चालानी वाद व शमनीय प्रकृति के लघु आपराधिक वाद आदि मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। साथ ही यातायात सम्बन्धी चालानों e.chalaan का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता मान्नीय जनपद न्यायाधीश डा० बब्बू सारंग द्वारा की जावेगी।

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