धारदार हथियार मारकर हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को हुई दस दस साल की सजा 

 

ब्यूरो मुन्ना बक्श न्यूज़ वाणी बांदा। आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2021 में व्यक्ति की धारदार हथियार से मारकर हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्मानें की सजा

 

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2021 में धारदार हथियार से व्यक्ति की हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि कस्बा बबेरु के रहने वाले समर सिंह पुत्र दिग्पाल सिंह नें दिनांक 06.06.2021 को थाना बबेरु पर सूचना दी कि कस्बे के ही रहने वाले अभियुक्त मंतोष सिंह व किस्मत सिंह ने उनके बड़े भाई शत्रुघन सिंह को धारदार हथियार(हसिया) मारकर व मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया जिसकी इलाज के लिये अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गयी । इस सम्बन्ध में थाना बबेरु पर मु0अ0सं0 183/21 धारा 304/34 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री सुजीत कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही थी । विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना व साक्ष्य संकलन करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा दिनांक 25.07.2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था । अभियोजक श्री सुशील कुमार तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्रा सचान तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के अथक प्रयासों से अभियुक्तों को मा0 न्यायालय ADJ-I बांदा द्वारा 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

अभियुक्त- 1. मंतोष सिंह पुत्र श्यामपाल सिंह निवासी नहर कोठी के पीछे कस्बा व थाना बबेरु जनपद बांदा ।

2. किस्मत सिंह पुत्र श्यामपाल सिंह निवासी नहर कोठी के पीछे कस्बा व थाना बबेरु जनपद बांदा ।

अभियोग- मु0अ0सं0 183/21 धारा 304/34 भा0द0वि0 थाना बबेरु जनपद बांदा ।

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