स्वाति मालीवाल ने CM हाउस के बाहर छिड़का पानी, बोलीं- ‘नल से कोका-कोला’ स्कीम

 

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल शनिवार को दिल्ली CM आवास पहुंची। मालीवाल अपने साथ बोतल में काला पानी लेकर पहुंचीं थीं। उन्होंने घर के बाहर पानी को छिड़का और बोतल गेट के पास रख दी। मालीवाल ने कहा- यह वही काला पानी है जो दिल्ली की जनता पी रही है। उन्हें (सीएम) कोई शर्म नहीं है। क्या दिल्ली में रहने वाले ये दूषित पानी पिएंगे। ये दिल्ली सरकार की नल से कोका-कोला की स्कीम है। मैंने मुख्यमंत्री को चेतावनी दी है कि ये तो बस एक सैंपल था। अगर 15 दिन के अंदर वो पूरी दिल्ली की पानी सप्लाई ठीक नहीं करती हैं तो मैं एक पूरा टैंकर भर पानी लेकर आऊंगी।

स्वाति मालीवाल ने कहा, सागरपुर, द्वारका के लोगों ने मुझे फोन किया था और वहां की स्थिति बहुत खराब है। मैं एक घर में गई और वहां काला पानी सप्लाई हो रहा था। मैंने उस काले पानी को एक बोतल में भरा और मैं उस पानी को यहां, मुख्यमंत्री आवास पर लेकर आई। 2015 से हम सुन रहे हैं कि अगले साल सब ठीक हो जाएगा। मैंने जो पानी उन्हें दिया है, वो इस पानी से नहा सकती हैं, इस पानी को पी सकती हैं या अपने पापों को धो सकती हैं। छठ पूजा आ रही है। आज गोवर्धन पूजा थी, कल दिवाली थी और दिल्ली का ये हाल है। कौन इस पानी को पीकर जिंदा रह सकता है? मुख्यमंत्री जल मंत्री भी हैं। क्या उनका काम सिर्फ हर दिन 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजाक उड़ाना है?” स्वाति मालीवाल का आम आदमी पार्टी से विवाद इसी साल मई में सामने आया था।

दरअसल 13 मई को स्वाति मालीवाल उस वक्त सीएम रहे केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंची थीं। सीएम आवास में उनकी पीए बिभव कुमार से बहस हुई। बाहर आकर उन्होंने आरोप लगाया कि बिभव ने उनके साथ मारपीट की। जांच के बाद 18 मई को बिभव को गिरफ्तार कर लिया गया था। 100 दिन से जेल मे बंद रहने के बाद केजरीवाल के पूर्व पीए बिभव कुमार को 3 सितंबर को जमानत दे दी गई थी। कोर्ट ने कहा था कि मालीवाल को आई चोटें सामान्य हैं। इस केस में जमानत मिलनी चाहिए।

आप किसी व्यक्ति को ऐसे केस में जेल में नहीं रख सकते हैं। जमानत के विरोध में दलील, कोर्ट की टिप्पणी असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले उन गवाहों की जांच हो जानी चाहिए, जो बिभव के प्रभाव में आते हैं। यह महिला अपराध का मामला है, CCTV फुटेज से छेड़छाड़ की जा सकती है। उन्हें अभी जमानत दिया जाना ठीक नहीं है। अदालत ने कहा कि केस में चार्जशीट फाइल कर दी गई है। 100 दिन से वे जेल में हैं। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि मालीवाल को आई चोटें सामान्य हैं। ऐसे केस में जमानत मिलती है। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को जमानत का विरोध नहीं करना चाहिए।

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