अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर की शर्मनाक हरकत, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

 

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कोर्ट ने डॉक्टर को छेड़खानी के मामले में दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई है. डॉक्टर पर एक युवती ने फरवरी 2022 में छेड़छाड़ और रेप की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज कराया था. युवती का कहना था कि देहरादून के सुभारती अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर ने छेड़छाड़ की थी. जिसके बाद युवती ने डॉक्टर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने डॉक्टर को दो साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

25 साल की पीड़ित युवती ने 21 फरवरी 2022 को पेट खराब होने की परेशानी के बाद ESI क्लीनिक गई थी, जहां से डॉक्टर ने उसे इलाज के लिए झाझरा स्थित सुभारती में रेफर कर दिया था. वहां युवती ने डॉ. प्रद्योत कुमार सिंघल को अपनी समस्या बताई. इसके बाद डॉक्टर ने युवती को अल्ट्रासाउंड कराया. अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद युवती वापस डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने के लिए अस्पताल पहुंची.

इस दौरान डॉक्टर ने युवती को अकेले केबिन में ले जाकर कई तरह के गलत सवाल किए. वहीं, आरोपी डॉक्टर ने युवती के साथ रेप करने की कोशिश भी की. पीड़िता जैसे-तैसे वहां से बचकर भागी. घर आकर युवती ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी परिवार को दी. जिसके बाद परिवार ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ प्रेमनगर थाने में FIR दर्ज कराई. वहीं, जब मां बेटी डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने देख लेने की धमकी दी थी.

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़छाड़ की धारा में मुकदमा दर्ज किया था. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर को दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया है. वहीं, कोर्ट ने छेड़छाड़ में आरोपी पाते हुए डॉक्टर को दो साल की सजा और दस हजार का जुर्माना लगाया है. इस पूरे मामले में फटीएससी (पॉक्सो) कोर्ट के जज पंकज तोमर सजा सुनाई है.
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