10 साल की बच्ची से रेप करने वाले बलात्कारी को मिली 20 साल की सजा

चंडीगढ़. देश में बच्चियों और महिलाओं के साथ अपराध की वारदातें बढ़ रही हैं, लेकिन कोर्ट भी अब इन मामलों के प्रति सख्त रवैया अपना रही है। जिला अदालत ने नाबालिग से रेप के एक मामले में अपराधी को 11 महीने में सजा सुना दी। इसी साल जनवरी महीने में एक पड़ोसी ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया था।

अब जिला अदालत ने उस युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी युवक मनीमाजरा का रहने वाला 19 साल का संजीव है। संजीव पर कोर्ट ने 57 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम में से 50 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाने का कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने संजीव को आईपीसी की धारा 376एबी(12 साल से कम उम्र की बच्ची से दुष्कर्म) और 506 (धमकाना) के तहत सजा सुनाई है।

एक हफ्ते में दूसरी बार ऐसा फैसला…
जिला अदालत ने एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार किसी अपराधी को रेप के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है। पिछले हफ्ते कोर्ट ने नेपाल के कृष्ण लांबा को नाबालिग से रेप मामले में 20 साल की सजा का फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 2 लाख 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया था। कृष्ण लांबा नाबालिग लड़की को घर से बहला-फुसला कर भगा कर ले गया था। इसके बाद उसने लड़की के साथ रेप किया था।

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