पत्नी को जिंदा जलाकर की हत्या, कोर्ट ने दी आठ साल की सजा और लगाया 2000 रुपए जुर्माना

हैदराबाद,  तेलंगाना की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप में आठ साल की सजा सुनाई। दरअसल,कोर्ट ने व्यक्ति को चार साल पहले  अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप में आठ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी का नाम पित्तला किरण नाम के 24 वर्षीय शख्स को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) कोर्ट ने 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही आठ साल की सजा सुनाई।

चार साल पहले पति-पत्नि में हुआ था विवाद

दरअसल,किरण ने 31 दिसंबर, 2015 को नशे की हालत में घर आकर अपनी पत्नी के साथ कुछ मुद्दों को लेकर झगड़ा किया था। जिसके बाद उसने उसके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की। बाद में, उसने अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगाकर घर को बाहर से बंद कर दिया।

अस्पताल में इलाज के बाद महिला की मौत

बता दें कि 6 जनवरी, 2016 को गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की जलने के बाद मृत्यु हो गई थी। पुलिस के अनुसार, भारतीय दंड की धारा 302 (हत्या) और 498 (ए) (क्रूरता के अधीन पति) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ कोड (IPC) दर्ज किया गया था और जांच के बाद चार्जशीट दायर की गई थी।

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